सरकार द्वारा भारत में cars के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर आप अपनी वाहन के नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करते हैं तो यह आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएँगे cars में दिए गए नंबर प्लेट का राज़
सरकार द्वारा तय किए कुछ नियम
अगर आपने सड़कों पर देखा होगा कि कई cars के नंबर प्लेट काफी फैंसी और आकर्षित होते हैं कोई वीआईपी या फैंसी नंबर प्लेट में आपका ध्यान भी आकर्षित किया होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि मेटल प्लेट पर लिखे इन नंबर्स मैं कई राज छुपे होते हैं। दरअसल जब हम वाहन खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम जानकारियां उस नंबर प्लेट के भीतर होती हैं । नंबर प्लेटों को एकल रजिस्ट्रेशन प्लेट भी कहा जाता है।
वाहन के नंबर प्लेट के नियम
आइए भारत में इन नंबर प्लेट को लेकर सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। वाहन नंबर प्लेट को लाइसेंस प्लेट भी कहा जाता है। नंबर प्लेट एक धातु की प्लेट होती है जो मोटर वाहन के आगे और पीछे चुकी होती है उस पर वाहन के पंजीकरण संख्या लिखी होती है। अधिकारिक लाइसेंस प्लेट नंबर 4 के अलग-अलग हिस्से होते हैं प्रत्येक भाग का निश्चित उद्देश्य होता है। यह नंबर प्लेट वहां के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाई जाती है जिससे किसी भी स्थिति में वहां की पहचान करने में मदद हो सके।
रजिस्ट्रेशन प्लेट पर कोई भी चित्र, कला और नाम अंकित कराना है गैरकानूनी
भारत में मोटर व्हीकल अधिनियम के अनुसार जो वाहन आम व्यक्ति यूज करता है, इसे व्यक्तिगत या प्राइवेट वाहन कहते हैं इन दो पहिया वाहनों और चार पहिया जैसे हल्के वाहनों के लिए सफेद पृष्ठभूमि की प्लेट यूज होती है जिस पर वाहन का पंजीकरण संख्या अंकित होता है। और अंकित पंजीकरण संख्या काले अंको में होती है। वही वाणिज्यिक और कमर्शियल वाहनों के लिए पीले रंग की पृष्ठभूमि वाली प्लेट पर काले अक्षर में रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर कोई भी चित्र, कला और नाम अंकित कराना गैरकानूनी है जिस पर जुर्माना हो सकता है।
नंबर प्लेट सभी वाहनों के आगे और पीछे दोनों तरफ प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। मोटर साइकिल के मामले में सामने पंजीकरण संख्या को मडगार्ड या प्लेट जैसे वाहन के किसी भी हिस्से पर हेंडलबार के समानांतर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा वाहन पर लगी नंबर प्लेट के कुछ साइज भी तय किए गए हैं आइए जानते हैं।
कितना साइज होना चाहिए?
दोपहिया और तिपहिया वाहन=200×1000 mm
हल्के मोटर वाहन या यात्री कार के लिए 340×200mm या 500×120
मध्यम या भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए-340×200