अगर नहीं किया अबतक Pan और Aadhar को लिंक तो 30 जून तक है अंतिम तिथि , उसके बाद लगेगा भारी हर्जाना

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पैन कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है। बिना पैन कार्ड के हम किसी भी तरह के दस्तावेजों को पूरा नहीं कर सकते हैं। और आजकल पान को आधार से लिंक करना बहुत आवश्यक हो गया है। जिसके लिए सरकार के द्वारा आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है वह इस आखिरी तारीख तक कर सकते हैं। बारे में और विस्तार से

कैसे लिंक करें

पैन कार्ड को आधार से ऑनलाइन लिंक कराने के लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal वेबसाइट पर जाकर स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए क्विक लिंक सेक्शन में जाकर ‘लिंक आधार’ विकल्प का चयन करना है। उसके बाद संबंधित डिटेल्स फिल करके जमा करने पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, प्राप्त ओटीपी को डालकर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है।

पैन को आधार से लिंक ना करने पर भरनी पड़ेगी लेट फीस

अगर 30 जून से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो, भारत सरकार के द्वारा ₹1000 लेट फीस के तौर पर रखी गई है। अगर आप इस फीस को देने से बचना चाहते हैं तो समय से अपना पैन आधार से जल्द से जल्द लिंक करा लें।

पैन को आधार से लिंक ना कराने का परिणाम

अंतिम तिथि ताकि यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है जैसे कि आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर, टीडीएस हायर /अधिकतम रेट पर काटा जाएगा, किसी भी प्रकार के रिफंड पर मिलने वाला रिफंड और इंटरेस्ट का लाभ नहीं उठा पाएंगे,टीडीएस हायर/ अधिकतम दर पर जमा किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें इनकम टैक्स रूल 1962, का रूल 114AAA, और 11 मई 2017 को जारी किया गया नोटिफिकेशन नंबर 37/2017.

₹10000 की पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है

सभी व्यक्तियों के पास एक से अधिक पैन कार्ड इशू नहीं होने चाहिए। अगर किसी के नाम से एक से अधिक पैन कार्ड इशू होगा तो,उसे ₹10,000 की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कि वह एक से ज्यादा तो आपके नाम से इशू नहीं है।

सिंगल पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए- https://www.incometax.gov.in

एक से अधिक पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के

https://report.insight.gov. in

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